जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पशुपति नाथ मिश्रा की अदालत ने 16 साल पुराने हत्या के मामले में सरपतहां थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव निवासी राहुल सिंह और पवन कुमार सिंह को दोषी मानते देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार वादी रविंद्र प्रताप सिंह ने सरपतहां थाने में तहरीर दी थी कि 30 दिसंबर 2010 की शाम को लगभग 6:45 बजे बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान उनके चचेरे भाई सुशील कुमार सिंह का राहुल सिंह, पवन कुमार सिंह और रिंकल सिंह से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद के बाद तीनों आरोपी सुशील के घर पहुंचकर मारपीट करने लगे। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे वादी के पिता लालता प्रसाद सिंह को आरोपियों ने पकड़ लिया। चाकू से वार करके घायल कर दिया। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। वहीं, घटना के समय रिंकल सिंह के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।