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Jaunpur News: गैरइरादतन हत्या के मामले में दो भाइयों को 10 वर्ष की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव ने बुधवार को जलालपुर थाना क्षेत्र में 18 वर्ष पूर्व हुए गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी दो भाइयों को दस साल की सजा सुनाई। दोषी कन्हैयालाल पटेल व भोला पटेल पर 36 - 36 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना की प्राथमिकी मृतक के चचेरे भाई रामधनी पटेल ने जलालपुर थाना में दर्ज कराई थी।
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वादी के अनुसार 17 सितंबर 2006 को 11 बजे दिन यदुनाथ के पंपिंग सेट ग्राम रामपुर सोईरी पर ग्राम समाज की जमीन पर हिससे की बात करने के दौरान कहासुनी हुई। इस जमीन पर वह पहले से काबिज है। इस दौरान जयराम पटेल एवं उसके पुत्र कन्हैया लाल व भोला गाली गलौज करते हुए चचेरे भाई राम रूप को लाठी डंडा से मारने लगे। बीच बचाव करने भतीजा अजय आया तो उसे भी मारे पीटे। चोट के कारण राम रूप की 19 सितंबर 2006 को मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील सतीश रघुवंशी ने गवाहों का बयान अंकित कराया। मुकदमा चलने के दौरान जयराम पटेल की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कन्हैया व भोला को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाया।
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