जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रजनेश कुमार ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी किशोरी से खेत में छेड़खानी करने के दोषी को पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना के संबंध में पीडि़ता ने लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि चार अगस्त 2015 को दोपहर 12 बजे वह खेत में घास काटने गई थी। जहां पर राजन सोनकर उसका मोबाइल नंबर मांगने लगा। आरोप है कि इंकार करने पर वह अपना मोबाइल नंबर देने लगा। मना करने पर राजन उसे पकड़ कर जबरन बांस की कोठ की तरफ ले जाने लगा। इसके साथ छेड़खानी करने लगा। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील रमेशचंद्र पाल और वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाया।