फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दंपती समेत तीन को पांच वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने शुक्रवार को महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरसरा गांव में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दोषी पति-पत्नी समेत 3 को 5 वर्ष कैद एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

घटना की सूचना राज बहादुर यादव ने दर्ज कराया था कि 19 फरवरी 2006 को 6 बजे शाम विवाद को लेकर वादी तथा उसकी पत्नी कलावती को उसके पट्टीदार लाल बहादुर यादव, पत्नी शकुंतला व उर्मिला पत्नी रामफेर लाठी, डंडा व लात मुक्का से मारे-पीटे, गालियां दी। जिससे उन्हें प्राणघातक व गंभीर चोटें आईं। आसपास के लोगों ने घटना देखा व बीच बचाव किया। पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया। बाद में चोटों की गंभीरता के आधार पर धारा परिवर्तित हुई।
पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपी को दोषी पाते हुई सजा सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें