जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सुजानगंज क्षेत्र की निवासी 15 साल की किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के लिए दोषी शिवकुमार उर्फ झालू को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। पीड़िता के पिता ने सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 26 अप्रैल 2021 की शाम को उसकी 15 साल की बेटी को पड़ोसी शिवकुमार अपने साथियों के साथ बहलाकर अपहरण कर लिया। उसे ट्रेन से दिल्ली ले गया। एक कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। लगभग 40 दिन बाद आरोपी पीड़िता को लेकर वापस आया। तब पीड़िता ने परिवार वालों को आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराया। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। विवेचना के बाद कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत की। कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिवकुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद