कोर्ट के लोगो के साथ
जौनपुर। अपर सत्र जज पॉस्को उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सिंगरामऊ निवासी किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी बदलापुर निवासी लवकुश खरवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही जुर्माना न अदा करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना आदेश दिया। जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को देना होगा।
पीड़िता के पिता ने घटना के 10 दिन बाद सिंगरामऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 21 अगस्त 2018 को 14 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी। घर के लोग रिश्तेदारी में गए थे। घर वालों के आने पर पता चला कि आरोपी लवकुश खरवार पीड़िता को बहला फुसला कर भाग ले गया। फोन पर धमकी दी कि प्राथमिकी मत दर्ज कराना। 15 दिन बाद लड़की वापस आई तो बताया कि लवकुश उसे बहला फुसला कर मुंबई भाग ले गया था। वहां एक मंदिर में जबरन उसके साथ शादी किया और घर ले जाकर दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया और विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने लवकुश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।