जौनपुर। अपर सत्र जज पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मछलीशहर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से चार साल पहले चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के दोषी राहुल पांडेय को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ 57,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता के पिता ने मछलीशहर थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पीड़िता के पिता ने अपनी तहरीर में बताया कि 30 जून 2020 की रात 8:00 बजे 11 वर्षीय बेटी घर से पश्चिम दिशा में स्थित खेत में शौच के लिए गई थी। तभी राहुल पांडेय ने उसे पीछे से दबोच लिया। चिल्लाने पर मुंह में रूमाल ठूंस दिया। उठाकर तालाब के पास ले गया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। होश में आने पर रोते हुए घर आई। वह इतनी दहशत में थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सहमी हुई थी। दो जुलाई 2020 को फिर राहुल उसे घर में अकेला देखकर धमकी देने लगा तब वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर पिता व उसकी मां खेत से भाग कर आए। तब पीड़िता राहुल को पहचान कर बताने लगी और दुष्कर्म की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िता का बयान व मेडिकल जांच कराया। विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी पेश की। सरकारी वकील ने कोर्ट में नौ गवाहों का बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राहुल पांडेय को दोषी पाते हुए 20 बीस वर्ष की सजा सुनाई।