जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में बार-बार आदेश के बावजूद गवाही देने न आने वाले गाजियाबाद में तैनात कोतवाल परमहंस तिवारी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने एसएसपी गाजियाबाद को दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमें के त्वरित निस्तारण का निर्देश है इसलिए कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि आदेश के अनुपालन में कोई चूक नहीं हो।
15 अक्टूबर 2011 की शाम जलालपुर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर में कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी चंदा देवी की हत्या करने का उसके पति जितेंद्र पर मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमें में तत्कालीन थानाध्यक्ष जलालपुर परमहंस तिवारी गवाह हैं। आरोपित जितेंद्र 2012 से जेल में है। गवाह परमहंस को कई बार वारंट व नोटिस कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया, लेकिन वह आदेश की अवहेलना किए और कोर्ट में गवाही देने नहीं आए। तब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। कोर्ट ने किए गए आदेश की एक कॉपी आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भी भेजा।