जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार यादव ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के बाभनपुर में चार वर्षीय बेटे की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी मानसिक रूप से बीमार पिता को सात वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका की मां सुजाता को देने का आदेश हुआ।
घटना की प्राथमिकी मृतक की मां सुजाता ने दर्ज कराया था। इसके मुताबिक उसके पति अशोक कुमार माली मानसिक रूप से बीमार हैं। 30 अप्रैल 2019 को दिन में एक बजे पति अशोक कुमार माली अपने 4 वर्षीय पुत्र आयुष को दुकान पर बिस्किट दिलवाने के लिए घर से लेकर गए। घर से लगभग 300 मीटर दूर दिनेश तिवारी के बाग में आयुष के सिर पर ईंट के टुकड़े से कई बार वार किए, जिससे आयुष तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त खून आलूदा ईंट का टुकड़ा बरामद किया। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया। सरकारी वकील सतीश पांडेय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने पाया कि अंतिम बार मृतक अभियुक्त के साथ गया था। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बेटे की हत्या के दोषी अशोक कुमार माली को 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। संवाद