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तीन बैंक मैनेजर समेत सात पर धोखाधड़ी का होगा केस

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जौनपुर। मृतका की विधवा पेंशन और दो अन्य मृतकों के नाम से प्रधानमंत्री आवास की धनराशि खाते से निकालने के आरोप में तीन बैंक मैनेजर समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का केस दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने दिया है। मडियाहूं एसओ को केस दर्ज कर मुकदमे की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।
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मड़ियाहू के मलिकानपुर निवासी पिंटू ने कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उसका आरोप है कि मां इंद्रावती विधवा पेंशन पा रही थी। 17 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु के बाद भी काशी गोमती ग्रामीण बैंक के मैनेजर व अन्य बैंक कर्मियों की मिलीभगत से मां के खाते में आए दस हजार रुपये निकाल कर ग्राम प्रधान सियाराम के खाते में डाला गया। पता चलने पर पुन: रुपए मां के खाते में स्थानांतरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016-17 में सुभाष के नाम से यूबीआई मड़ियाहूं से व अशोक के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपये निकाले गए, जबकि दोनों की मौत 2015 में हो चुकी थी। थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में गुहार लगाई।
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