जौनपुर में धार्मिक स्थलों को आठ जून से खोला जाएगा। रविवार को कलेक्ट्रेट में बैठक बैठक के बाद जिलाधिकारी ने इसका फैसला लिया। तय किया गया कि किसी धार्मिक स्थल में पांच लोग से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गेट पर ही हैंडवॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। वहां पर कोरोना से बचाव के उपायों से जुड़े पोस्टर-बैनर भी लगाए जाएंगे।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले के अन्य सभी क्षेत्रों में आठ जून से सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रत्येक धर्मस्थल के अंदर एक बार में पांच से श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाए। ध्यान रहे कि सभी व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क लगाए हों। श्रद्धालु जूता-चप्पल अपने वाहन में ही उतार कर रखें। यदि कोई जूता लेकर आता है तो उसके परिवार के सदस्यों को स्टैंड के खांचे में खुद ही जूते रखने होंगे।
परिसर के बाहर की दुकानों, कैफेटेरिया आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन कराया जाए। परिसर में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए निशान बनाया जाएं और कतार में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी पर हों। प्रतिमाओं या धार्मिक ग्रंथों को छूने की किसी को अनुमति नहीं है। एकत्रित होकर गायन नहीं कर सकते। रिकार्ड संगीत बजा सकते हैं। प्रसाद वितरण अथवा जल के छिड़काव की अनुमति नहीं है। धार्मिक सभा के लिए दरी या चादर खुद लाना होगा। बैठक में एसपी अशोक कुमार, सीडीओ अनुपम शुक्ल सहित विभिन्न धर्म स्थलों के प्रबंधक व पुजारी मौजूद रहे।
रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोगों को ही बैठाने की अनुमति
आठ जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टूरेंट का भी संचालन शुरू हो सकेगा। डीएम ने होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बताया कि 50 फीसदी क्षमता से ही उनका संचालन किया जाए और ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वेटर और ग्राहक दोनों के लिए मास्क जरूरी है।
डीएम ने कहा कि सभी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में सीसी कैमरे हमेशा चालू हालत में रहने चाहिए। प्रवेश द्वार पर हाथ सैनिटाइज करने और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें ही प्रवेश दिया जाए जिनको बुखार न हो। मॉल, होटल व रेस्टोरेंट प्रबंधन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त स्टाफ की तैनाती करें। संक्रमण के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों को लोगों के बीच में काम न दिया जो। जो कर्मचारी आईटी से जुड़ा हो उससे घर से ही काम कराएं। पार्किंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।
प्रवेश और निकास अलग-अलग रास्ते से होना चाहिए। जीने पर एक सीढ़ी के अंतराल पर ही लोग चलें। एसी-वेंटीलेशन के साधनों का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए। दरवाजे के हैंडिल, कुंडी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेंच, बाथरूम की फिटिंग को लगातार सैनिटाइज किया जाए। भुगतान के समय भी हो सके तो संपर्क विहीन प्रक्रिया अपनाई जाए। होटल, गेमिंग जोन और सिनेमा हाल बंद रहेंगे। रिसेप्शन पर हर व्यक्ति से घोषणापत्र भरवाया जाए, जिसमें उसका पूरा विवरण हो।
सोमवार को चौकियां धाम खुलने की सूचना के बाद धाम स्थित दूकानों की सफाई करता दूकानदार।- फोटो : JAUNPUR