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डिप्टी एसपी का वेतन रोकने का आदेश

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जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मुकदमे में वारंट के बावजूद गवाही देने न आने पर डिप्टी एसपी राजकुमार पांडेय का कोर्ट ने वेतन रोकने का आदेश दिया है। राजकुमार पांडेय वर्तमान में महोबा में तैनात हैं।
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शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र सिंह की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि थाना सिकरारा में दर्ज स्टेट बनाम सुभाष अंतर्गत गैर इरादतन हत्या के मामले में गवाह तत्कालीन सीओ सदर राजकुमार पांडेय गिरफ्तारी वारंट के बावजूद गवाही देने नहीं आ रहे। गवाह के न आने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही। डीएम महोबा को आदेश दिया कि सीओ राजकुमार के वेतन का तब तक भुगतान न करें, जब तक वह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित न हो। उनके खिलाफ पुन: गिरफ्तारी वारंट व अवमानना नोटिस जारी की गई। कोर्ट ने अग्रिम कार्यवाही के लिए तीन अप्रैल तिथि नियत की गई।
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