फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

झूला फैक्ट्री के 119 श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ दिए जाने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
केराकत। बंद हो चुकी झूला वनस्पिति फैक्ट्री नाऊपुर में काम करने वाले 119 श्रमिकों को भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के लिए भविष्य निधि आयुक्त ने आदेश दिया है। जन सूचना अधिकार अधियनियम के तहत कंपनी से जुटाई गई तमाम सूचनाओं के आधार पर नौ साल बाद यह फैसला आया है। मजदूरों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रसेन सिंह ने जन सूचना अधिकार अधि नयिम के तहत सूचनाएं एकत्र करने से लेकर भवि ष्य निधि आयुक्त के यहां अपील और परवी में अहम भू मिका निभाई है।
विज्ञापन

इंद्रसेन सिंह ने बताया कि भविष्य निधि आयुक्त ने फरवरी 1995 से जनवरी 2011 11 तक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के खातों में कुल 32.43 लाख 138 रुपये भुगतान का का आदेश दिया है। कुल 119 श्रमिकों के नाम सहित प्रस्तुत साक्ष्य को संज्ञान लेते हुए भविष्य निधि की रकम भुगतान करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच की ओर से जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के देनदार नियुक्त सुप्रियो कुमार चौधरी को भुगतान करने के लिए आदेश दिया है।
आरोप है कि जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज एवं झुनझुनवाला गैसेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री नाऊपुर के नियोजकों एवं प्रबंधकों की ओर से नियम के खिलाफ श्रमिको और दैनिक मजदूरों को बिना पंजीकृत ठेकेदारों से न्यूनतम देय दैनिक मजदूरी से भी कम भुगतान कर कार्य कराया जाता था।
विज्ञापन

उन्हें भविष्य निधि का लाभ भी नहीं दिया जाता था। उक्त प्रकरण की जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य निधि वाराणसी एवं श्रम विभाग जौनपुर एवं वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से जन सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से इन्द्रसेन सिंह ने प्राप्त कर 25 जनवरी 2011 को शिकायत प्रेषित की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें