बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्रौली निवासी कालूराम को मृतक दिखाकर राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ करके अन्य नाम दर्ज कराने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल के खिलाफ कूट रचना व धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया।
वादी कालूराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि वह ग्राम मिश्रौली की आराजी संख्या 289 का भूमिधर है। वादी के जीवित रहते हुए छल कपट से हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने साजिश व खड़यंत्र करके नाजायज लाभ लेकर वादी को हानि पहुंचाने के लिए उसे मृतक दिखा दिया। उसके स्थान पर राजस्व अभिलेखों में उसकी आराजी पर उसके पिंटू, रिंकू, बबलू, दीपक एवं कमला देवी का नाम दर्ज कर दिया। इस कूट रचना व जालसाजी की जानकारी होने पर वादी ने तहसीलदार बदलापुर को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न ही वादी का नाम आराजी पर संशोधित किया गया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को पाते हुए थानाध्यक्ष बदलापुर को आदेश दिया कि प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें तथा एफआईआर की कॉपी तीन दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करें।