जौनपुर। कोरोना कर्फ्यू को अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूरे जिले में यह प्रभावी रहेगा। मगर मड़ियाहूं नगर में पाबंदियां 20 मई तक लागू रहेंगी। यहां बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे वृहद भौतिक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान सिर्फ दवा के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। मोहल्लों में जरूरी सामानों की आपूर्ति कराई जाएगी। जिले की तीन निकायों को पहले ही 13 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नगर पालिका जौनपुर, शाहगंज और मछलीशहर नगर पंचायत को 13 मई तक कंटेनमेंट जोन बनाया है। अब 20 मई तक के लिए मड़ियाहूं नगर को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां अभी नौ एक्टिव केस हैं, जबकि संक्रमण की दर 13 से 15 प्रतिशत है। इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान वहां दवा व्यवसाय को छोड़ कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवागमन की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि जिले के अन्य क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू वाली पाबंदियां ही प्रभावी रहेंगी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मड़ियाहूं नगर में भी संक्रमण की दर अधिक है। इसके मद्देनजर उसे कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। तीन निकाय 13 मई तक कंटेनमेंट जोन रहेंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जाएंगे। अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।