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Jaunpur News: दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा

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जौनपुर। जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने चंदवक थाना क्षेत्र के करनेआ गांव में आठ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या के मामले में मंगलवार को सजा सुनाई। उन्होंने हत्या के दोषी पति, सास, ससुर को उम्र कैद की सजा व प्रत्येक को 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
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वादी के अनुसार अमरावती देवी निवासी ग्राम सरावां केराकत ने थाना चंदवक में प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसकी लड़की प्रियंका की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व रामधनी यादव निवासी ग्राम करनेआ के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति रामधनी, ससुर रामवृक्ष, सास सुंदरी और रामवृक्ष के दामाद बबलू दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करते थे। 14 नवंबर 2016 को करीब आठ बजे सुबह रामवृक्ष ने फोन से सूचना दिया कि आपकी लड़की जलकर मर गई है। वहां पहुंचे तो प्रियंका का शव मौके पर पड़ा हुआ था। ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे जलाकर मार डाला था। मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। डीजीसी सतीश कुमार पांडेय और विजय नारायण सिंह, राजनाथ ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोषी पति, सास, ससुर को दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।
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