जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के सदीरनगंज बाजार में आठ वर्ष पूर्व धान काटने के विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सगे भाइयों समेत छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 58-58 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट में हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शाजिया नजर जैदी ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार गहरौल गांव निवासी विनोद कुमार ने पांच नवंबर 2010 को रामपुर थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि बागेश मिश्र, संजय मिश्र, अनुज मिश्र, राहुल मिश्र, रिंकू मिश्र, रामकेवल यादव, रघुराज सिंह, लवकुश तिवारी सदीरनगंज बाजार के उत्तर तरफ उसके खेत में धान काट रहे थे।
सूचना मिलने पर उसके पिता लालमन, बहन गीता, चाचा, भाई आदि पहुंचे और धान काटने से मना करने लगे। इस पर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर लाठी-डंडा व गड़ासा से हमला कर दिया। इसमें पिता लालमन, बहन गीता को गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान पिता लालमन की मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाया। बागेश मिश्र, संजय मिश्र, राहुल, रिंकू व रामकेवल को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद का आदेश दिया। वहीं लवकुश तिवारी व रघुराज सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।