जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने 3 जून 2015 को सिकरारा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में वादिनी दुर्गा देवी के पति राजेंद्र प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र सहित पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादिनी दुर्गा देवी ने घटना की प्राथमिकी सिकरारा थाने में दर्ज कराई थी। 3 जून 2015 को रात 8:30 बजे वादिनी अपने पति राजेंद्र के साथ मड़हे में बैठी थी। पट्टीदार वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनके बेटे पवन सिंह, दीपक सिंह, सोनू सिंह व प्रिंस सिंह लाठी-डंडा और असलहे लेकर मड़हे के पास आए। गालियां देने लगे। सोनू सिंह ने अन्य आरोपियों के ललकारने पर पति राजेंद्र को गोली मार दिया। घटना के बाद आरोपी भाग गए। पति को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उनको वाराणसी ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोषी सोनू की निशानदेही पर पुलिस ने तमंचा बरामद किया था। पुलिस ने विवेचना करके केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।