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पांच मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निलंबित

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नशा युक्त दवाओं के गैर चिकित्सकीय परामर्श पर बेचने पर जौनपुर जिले के चार और चंदौली जिले के एक मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। दवा कारोबार से जुड़े लोगों को सात दिन में मन प्रभावी (नशे वाली) औषधियों की खरीद-बिक्री और बैंकों के वितरण की जानकारी सहित उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
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औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) नरेश मोहन दीपक ने कहा कि निलंबन अवधि तक इनके दवाओं के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि कोडिनयुक्त (सीरप) का नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी गिरफ्त में युवा तेजी से आ रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस कारोबार की आए दिन शिकायत हो रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने छह जुलाई को जारी आदेश में सिंह मेडिकल सेंटर ओलंदगंज, शिवांगी मेडिकल्स राजा सिंगरामऊ कोठी ओलंदगंज, राम मेडिकल स्टोर बलुआघाट, पूर्वांचल फार्मा बलुआघाट व फार्मानेशन लाइफ साइंसेस मैनाताली मुगलसराय का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फर्म के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। डीआई चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है। यह अभियान काफी दिनों से चल रहा है।
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