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Jaunpur News: हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने पंवारा थाना क्षेत्र के बीरबलपुर सोगरा निवासी विजय बहादुर पटेल की फावड़े और पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में दोषी धर्मेंद्र पटेल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना की प्राथमिकी मृतक के बेटे धनीराज पटेल ने पंवारा थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार दोषी धर्मेंद्र पटेल के पिता मुर्गी फार्म खोले थे। धर्मेंद्र मुर्गी फार्म पर बैठकर शराब और गांजा पीता था। वादी के पिता विजय बहादुर पटेल ने दोषी धर्मेंद्र को नशा करने से मनाया किया था।
इस बात से नाराज होकर दोषी धर्मेंद्र ने 22 सितंबर 2021 को सुबह 6:15 बजे खेत में शौच के लिए जा रहे विजय बहादुर पटेल की फावड़े और पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी थी। शोर मचाने पर गांव के बिहारी लाल पहुंचे तो दोषी धर्मेंद्र, विजय बहादुर को मार रहा था। गांव के लोगों को आता देख दोषी धर्मेंद्र भाग गया।
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अस्पताल ले जाते समय रास्ते में विजय बहादुर पटेल की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद केस डायरी कोर्ट में पेश की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र पटेल को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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