न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिल्पी की अदालत ने पति राजेश, खरीदार अशोक, मुंशी हरिजन और एक अज्ञात के खिलाफ बेचने, मारपीट, चोट पहुंचाने, पड्यंत्र रचने, धमकी देने समेत आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को आदेश दिया।
पीड़िता जिस समय थाने आई थी, उस समय थाना प्रभारी कोई और था। न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच कराएंगे, जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आतिष सिंह, एएसपी ग्रामीण