जौनपुर। जिला जज मदन पाल सिंह ने मडि़याहूं थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर हुई विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता माया चंद ने थाना मडि़याहूं में दर्ज कराई थी। वादी माया चंद निवासी सदर गंज थाना मडि़याहूं ने अपनी लड़की रीना की शादी 21 नवंबर 2017 को फूलचंद से की थी। शादी के बाद से ही पति, सास, ससुर दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर रीना को मारते-पीटते एवं प्रताडि़त करते थे। 4 सितंबर 2018 को सुबह 5 बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी पुत्री रीना की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने पाया कि मृतका के सिर पर भारी वस्तु से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई। चोट इतनी तेज थी कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने आरोपी पति फूलचंद को दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।