दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष की क़ैद जौनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश / फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम अंजनी कुमार ने दहेजहत्या के मामले में आरोपी अजय गौतम निवासी लालपुर थाना जलालपुर को आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई। मृतका की की मां प्रेमकुमारी ने केस दर्ज कराया कि उसकी बेटी जयदेवी की शादी लालपुर जलालपुर निवासी अजय गौतम पुत्र सुरेश चंद से हुई थी । ससुराल वाले आये दिन दहेज की माँग करते थे। माँग पूरी न होने पर 10 जून 2014 की रात 11 बजे पति अजय, उसकी सास सोना, देवर सुभाष तथा अजय के मामा हंसराज ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़ककर लड़की को जला दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में छोड़कर सभी भाग गए। न्यायालय ने मृतका के पति को आठ वर्ष की क़ैद व छह हजार जुर्माना की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।