- पत्नी के आत्महत्या करने के मामले में पति को दस साल की कैद जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के कठार गांव में चार साल पहले विवाहिता रेनू की ओर से आत्महत्या करने के मामाले में कोर्ट ने पति राम यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है।
भदोही जिले के निवासी प्रेमचंद यादव ने थाना रामपुर में मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि उनकी पुत्री रेनू को ससुराल वाले एक लाख रुपए नकद तथा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिससे वह 7 अगस्त 2018 को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने पति राम यादव को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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अजय सिंह