जौनपुर। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए अब हर किसी को घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के अगर कोई घर के बाहर मिलता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश के बाद डीएम ने गुरुवार को यह आदेश जारी करते हुए सभी को इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा है।
कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए फेस मास्क को जरुरी बताया है। उनके मुताबिक अगर मुंह और नाक ढका रहेगा तो संक्रमण का खतरा 40 फीसदी तक कम होगा। इसके मद्देनजर बुधवार की देर शाम शासन ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया था। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर (मास्क) का प्रयोग किया जा सकता है। इसके विकल्प के तौर पर किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुन: प्रयोग में ला सकते हैं। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढंकने में पुन: प्रयोग में न लाएं। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मी ही करें। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनिमवाली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
आर्डर देकर घर मंगवा सकते हैं अंडा, चिकन
जौनपुर। अंडा, चिकन के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। लॉक डाउन में भी वह अंडा, चिकन को आर्डर देकर सीधे घर मंगवा सकते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.वीरेषंद्र सिंह ने बताया कि चिकन और अंडा खाने से कोविड-19 का संक्रमण होने की बात पूरी तरह अफवाह है। कोविड-19 संक्रमण का चिकन-अंडा से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इनके सेवन से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पोल्ट्री एवं अंडा सहित अन्य पोल्ट्री उत्पाद का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। जनपद में अंडा एवं चिकन की उपलब्धता जनसामान्य को सुनिश्चित कराने के लिए डोर टू डोर आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। उचित दर पर इसे घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। विक्रेताओं को इसके लिए पास जारी किए गए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह अंडा और चिकन की बिक्री केवल डोर टू डोर करेंगे। आपूर्ति किया जाने वाला सामान ताजा होना चाहिए। किसी प्रकार से कालाबाजारी नहीं की जाएगी।