जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में जिला जज ने पति समेत चार को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। उन पर 4500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार मृतका रेशमा के भाई रोहित सोनकर ने थाना गौराबादशाहपुर में आठ जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराया था। उसका आरोप था बहन रेशमा की शादी कबीरूद्दीनपुर निवासी प्रमोद के साथ जून 2017 में हुई थी। विवाह के बाद पति प्रमोद, ससुर पन्नालाल, सास प्रमिला व देवर मोनू दहेज की मांग को लेकर रेशमा को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 8 जनवरी 2018 को 4 बजे ससुराल वालों ने रेशमा की हत्या कर शव ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। ट्रेन के पहिए से रेशमा का शव कटने के बाद उसे गायब कर दिया। पटरी के किनारे रेशमा का कटा हुआ हाथ पड़ा मिला। फोन से सूचना होने पर वादी व अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। कटे हुए हाथ से रेशमा की शिनाख्त हुई। रेशमा के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले घर से गायब थे। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों को दोषी पाते हुए दंडित किया।