जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में सात वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मामले में जिला जज मदन पाल सिंह ने चार आरोपियों को तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार तीन दिसंबर 2013 को शाम 6 बजे धनीराम दुबे के चाचा कुंजल प्रसाद जल निगम के मेन पाइप लाइन से पानी की सप्लाई के लिए एक पाइप अपने घर के सामने ले जा रहे थे। अचानक सियाराम दुबे, शिवलाल दुबे, जितेंद्र कुमार दुबे, प्रदीप दुबे विरोध करने लगे। सभी आरोपियों ने फरसा लाठी व फावड़ा लेकर हमला बोल दिया। इसमें दूसरे पक्ष की अंजू, कुंजल, अरविंद, परविंद, छाया व गीता देवी को गंभीर चोट आई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। डीजीसी अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि गंभीर रूप से घायल रहे परविंद को देने का आदेश हुआ।