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खरीफ के फसलों की क्षतिपूर्ति पाने के लिए किसान कराएं बीमा

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प्रकृति की मार से खरीफ के फसलों की क्षतिपूर्ति पाने के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराएं, बीमा का दो फीसदी प्रीमियम किसानों को देना होगा। बीमा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। फसलों का बीमा कराने का अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
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फसलों का नुकसान होने पर किसानों को उसका क्षतिपूर्ति मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया है। योजना के तहत फसलवार बीमा करने का कार्य किया जाता है। इस समय खरीफ की फसल धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल और अरहर आदि का बीमा किया जा रहा है। बीमा का लाभ फसल की बुआई न कर पाने, असफल बुआई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशी बिजली, आग, तूफान चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर मिलेगा। योजना प्रभारी उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया किसानों को प्रीमियम का मात्र दो प्रतिशत का भुगतान करना होगा, शेष बीमा की धनराशि सरकार देगी। किसानों को फसल क्षति के 72 घंटे के अंदर संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, कृषि विभाग को सूचना देना होगा, जिसके बाद जांच कर संबंधित बीमा कंपनी बीमा का लाभ देगी। उपकृषि निदेशक जय प्रकाश ने बताया कि विभिन्न प्राकृतिक मार से हुए फसलों की क्षतिपूर्ति देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की है, जिसके तहत किसान फसलों का बीमा कराकर क्षतिपूर्ति का लाभ पा सकते हैं।
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