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Jaunpur News: मानव तस्करी गैंग के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र से नाबालिगों को बहाने से ले जाकर आगरा, जयपुर और अलीगढ़ बेचने के मामले में अलग-अलग गैंगों के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। दोनों को पिछले माह गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ लैंगिक अपराध किया गया है। ऐसे गंभीर प्रकृति के मामले में फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती और दोनों की अर्जी खारिज कर दी गई।
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पहले मामले में कोतवाली क्षेत्र से एक किशोरी को आगरा होते हुए अलीगढ़ ले जाकर बेचा गया था। अन्य आरोपियों के साथ उसे 1.20 लाख में खरीदने वाले अलीगढ़ जिले के सासनी गेट थाना क्षेत्र के वार्ड 34 पक्की सराय निवासी अमित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता चार माह बाद किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भाग निकली थी। मेडिकल चेकअप (अल्ट्रासाउंड) के दौरान उसे 17 माह का गर्भ पाया गया था। पीड़िता का आरोप था कि खरीदे जाने के बाद राहुल नामक व्यक्ति ने उससे बार संबंध स्थापित किया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मामले में बिंदु, सोनी, शिव सिंह उर्फ रामलाल, राहुल कुमार और हीरामन यादव के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं अमित और उसके पिता अशोक के खिलाफ अभी विवेचना जारी है। जांच के दौरान पाया गया है कि नाबालिग को वेश्यावृत्ति की नियत से भी बंधक बनाया गया था। ऐसे गंभीर अपराध में फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरे मामले में 14 वर्षीय बालिका को ले जाकर बार-बार बेचने के आरोप में मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के दुमदुमा निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पहले आगरा में ले जाकर उसे 40 साल के व्यक्ति को डेढ़ लाख में बेचा गया। वहां उसे लगातार 23 दिन तक टॉर्चर और दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। वहां से भागने पर उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद जयपुर ले जाकर एक लाख में बेच दिया गया। 45 दिन बाद वहां से लाकर इटावा दो लाख में बेचा गया। वहां से वह डेढ़ माह बाद किसी तरह भाग निकलने में कामयाब पाई।
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