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ईंट भट्ठा व्यवसायी को नोटिस

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बदलापुर । क्षेत्र के करनपुर गांव में स्थित ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूर रखने के आरोप में व्यवसायी मामपुर सरायत्रिलोकी निवासी दिवाकर सिंह व सुबास सिंह को एसडीएम न्यायालय में 19 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश ने नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने ट्रायल मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट बदलापुर की अदालत में इस बात का वाद दाखिल किया है। इसमें तीन श्रमिक गीता देवी पत्नी मुसम्मी बनवासी, मुसम्मी बनवासी पुत्र रामकरन निवासी सरायत्रिलोकी व मनोज कुमार पुत्र लक्षिमन निवासी उदयपुर को ईंट भट्ठा व्यवसायी दिवाकर सिंह व सुबास सिंह ने अपने ईंट भट्ठा स्थित करनपुर में बतौर बंधुआ मजदूर रखा है, जो बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।
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