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दुष्कर्म के दो आरोपियों को दस वर्ष का कारावास

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जौनपुर। पंवारा थाना क्षेत्र निवासी शौच के लिए गई विवाहिता को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने शुक्रवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं ग्यारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता ने धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 31 जुलाई 2014 को उसके पति रिश्तेदारी गए थे। लगभग 8:30 बजे रात वह शौच करने खेत में गई थी। तभी बनकट गांव के हामिद अली व अतीक अहमद वहां पहुंचे और जबरन उसे खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किए। शोर पर गांव के लोग टॉर्च जलाकर वहां पहुंचे तब आरोपी धमकी देते हुए चले गए। कोर्ट के आदेश पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय व राजनाथ चौहान ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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