जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने विवेचक को तीन माह में विवेचना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि अपनी निगरानी में मामले की निष्पक्ष विवेचना कराएं।
शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की 156 (3) के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने कोतवाल शाहगंज को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था लेकिन एक वर्ष बीतने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए व मुकदमा समाप्त करने की धमकी दिया। उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया।