जौनपुर। आंनलाइन शापिंग में मोबाइल के बदले पर्स व बेल्ट भेजने वाली दिल्ली की आरके टेली शांपिंग कंपनी के निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश एसीजे द्वितीय धनंजय मिश्र ने थानाध्यक्ष मछलीशहर को दिया है।
वीरेंद्र कुमार पटेल निवासी बरहता मछली शहर ने कोर्ट में अधिवक्ता अवनीश तिवारी के माध्यम से दिल्ली की आरके टेलीशॉपिंग कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया । जिसमें बताया कि 3 अप्रैल 2018 को एक बजे दिन राहुल सिंह नाम के व्यक्ति ने सैमसंग ऑफिस से फोन किया कि हमारी कंपनी के स्पेशल प्लान के तहत 14,990 रुपये का सैमसंग छ्व7 प्राइम मोबाइल आपको 4100 रुपये में दिया जा रहा है। आप बुक करा सकते हैं।डिलीवरी के बाद पूर्ण संतुष्टि पर पैसा देना है । यदि कमी निकलती है तो कम्पनी रिप्लेस कर दूसरा मोबाइल उपलब्ध करा देगी। आरोपी के बहलाने फुसलाने पर उसके झांसे में आकर वादी द्वारा मोबाइल की बुकिंग कराई गई। जिसके बाद ।9 अप्रैल 2018 को कंपनी ने पार्सल भेजा।पोस्टमैन के आने पर वादी ने 4100रुपया उसे देकर पार्सल लिया। जब पार्सल को खोले तो उसमें मोबाइल की जगह पर्स व बेल्ट निकला।जब वादी ने फोन किया तो कहा गया कि गलती से दूसरा पार्सल आपके यहां पहुंच गया है।आपको कुछ दिन में मोबाइल मिल जाएगा।बाद में आनाकानी करने लगे।वादी द्वारा मुकदमा करने के लिए कहने पर गालियां व जान से मारने की धमकी दिए। धोखाधड़ी व छल करके टेली शॉपिंग कंपनी के डायरेक्टर ने वादी के 4100रुपये हड़प लिए।पुलिस अधिकारियों को दरखास्त देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी व छल का गंभीर मामला पाते हुए टेली शॉपिंग कंपनी के निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।