जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी महिला के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 10 वर्ष कारावास व 25हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही अपहरण में सहयोग करने वाली महिला आरोपी को 5 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने शनिवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पीड़िता ने घटना की एफआईआर सरपतहां थाने में दर्ज कराई थी। वादिनी 16 अप्रैल 2002 को 7 बजे खेत में गई थी। तभी खरताबपुर निवासी मालती देवी उसे बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ जीप में ले गई। जीप में आरोपी रसीद, सतीश व बटुकधारी पहले से मौजूद थे। आरोपी उसे अगवा कर ले गए। उसे कमरे में बंद कर मारा पीटा। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।