जौनपुर। आरोपी की जमानत लेना महंगा पड़ गया। रामपुर थाना क्षेत्र में रात्रि में सेंधमारी कर चोरी करने का आरोपी कमलेश वर्षों से फरार है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कुर्की की नोटिस व जमानतदार को नोटिस जारी की गई। इसके बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने सरकारी वकील सुरेंद्र प्रजापति के प्रार्थना पत्र पर जमानतदार के खिलाफ वाद दर्ज कर जमानत धनराशि 50 हजार रुपये की वसूली के लिए उसे नोटिस जारी किया।
विदित हो कि रात्रि में सेंधमारी कर चोरी करने के आरोपी कमलेश निवासी दामोदरा, रामपुर की 2 दिसंबर 2014 को पन्ना लाल निवासी बक्सा ने खतौनी लगाकर 50 हजार रुपए की जमानत लिया। बाद में आरोपी फरार हो गया। 22 जून 2017 को आरोपी कमलेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 10 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कुर्की की नोटिस व जमानतदार पन्ना लाल को नोटिस जारी हुई। इसके बावजूद पन्ना लाल ने मुल्जिम कमलेश को हाजिर नहीं कराया। सरकारी वकील ने प्रार्थना पत्र दिया कि जमानतदार की 50 हजार रूपए की जमानत धनराशि उससे वसूल की जाय। वसूली न होने पर जमानतदार को दंडित किया जाए। कोर्ट ने जमानतदार पन्नालाल के खिलाफ वाद दर्ज किया तथा जमानत धनराशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया।