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ग्राम प्रधान समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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शासकीय धन हड़पने के मामले में सिविल जज एफटीसी ने पवारा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष पंवारा को दिया है।
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जीत लाल निवासी सजई कला खुर्द ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता मंजू शास्त्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए 23 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 में प्राप्त हुए । लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा कोई निर्माण नहीं किया गया और न किसी व्यक्ति या लाभार्थी को ग्राम विकास योजना के तहत किसी रुपए का भुगतान किया गया। ग्राम प्रधान अनारा देवी अपने पति पुत्र व अन्य लोगों से सांठगांठ करके धोखाधड़ी व कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन हड़प लिया। चेक के माध्यम से धनराशियों के भुगतान का हवाला दिया गया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए थानाध्यक्ष पंवारा को आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।
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