जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी दलित विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी ठेकेदार समेत चार आरोपियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने थानाध्यक्ष महाराजगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
विवाहिता में कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। 19 नवंबर 2017 को 8 बजे शाम वह शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। तभी आरोपी उसे दबोच लिए, उसे जान से मारने की धमकी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। उसने घटना की सूचना थाना महाराजगंज व पुलिस अधीक्षक को दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।