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एसपी और दरोगा के खिलाफ वाद दर्ज

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जौनपुर। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण के आरोपित के साथ कानूनी प्रावधानों की अवहेलना के मामले में एसपी और सिंगरामऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने वाद दर्ज किया है।
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पीड़ित ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 17 वर्ष की पुत्री को 28 मार्च 2021 को 5.30 बजे सुबह आरोपित मोनू बहला-फुसलाकर भगा ले गया। स्थानीय थाने पर शिकायत की तो दारोगा ने आरोपी के घर जाकर पता लगाने को कहा। छानबीन में पता चला कि आरोपित वादी की बेटी का अपहरण करके ले गया है। आशंका जताई कि वह उसे वेश्यावृत्ति के लिए बेच देगा या तो उसकी हत्या कर सकता है। 5 अप्रैल 2021 को क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थानाध्यक्ष ने मामले में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। एसपी ने भी दरख्वास्त के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की। जबकि महिलाओं से जुड़े इस तरह के अपराध में एफआइआर दर्ज न करना दंडनीय अपराध है।
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