जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी विशाल सोनकर के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। विशाल के ऊपर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। वादी लालता सोनकर ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि आरोपी विशाल सोनकर रिश्तेदार हैं। उसकी पुत्री को आरोपी विशाल शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता था। तथा उसकी तस्वीरों को मोबाइल पर खींचकर वायरल करता था। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि मैं निर्दोष हूं और मुझे गलत तरीके से मुकदमे में आरोपी बना दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय ने जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।