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Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर रिश्वत कांड की एडिशनल एसपी सिटी करेंगे जांच, कोर्ट के मामले में दखल देने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

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जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर रिश्वत कांड में सोमवार को पुलिस अधीक्षक डा.कौस्तुभ कुमार ने संपूर्ण प्रकरण की विभागीय जांच एडिशनल एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव को सौंपी है। साथ ही यह आदेश दिया है कि कोर्ट में विचाराधीन किसी मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी व कर्मी दखल देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिश्वत कांड में अब तक थानाध्यक्ष, एक एसआई, दो सिपाही व एक लेखपाल पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। एसपी डाॅ.कौस्तुभ कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव से कराई जा रही है। न्यायालय में चल रहे मामले में जांच में जितने पुलिस कर्मियों को संलिप्तता सामने आई उनको बारी-बारी से निलंबित कर दिया गया है। मामले में अब तक मुंगराबादशाहपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह व एसआई इंद्रदेव सिंह, सिपाही पंकज मौर्य, नितेश मौर्य, हल्का लेखपाल विजय शंकर को निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में भ्रष्टाचार व एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोपी दोनों सिपाही, लेखपाल और ग्रामीण बड़ागांव निवासी शिवगोविंद बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा से विवेचना कराई जा रही है। एसपी ने बताया कि कोर्ट के संज्ञान में मामला होने के बाद भी ऐसी लापरवाही की गई है। इसे देखते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश है कि कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका मामले में बिना न्यायालय के आदेश के न पड़े, मामले संज्ञान में आएगा तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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ये है मामला-
बड़ा गांव निवासी गौरीशंकर सरोज ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में 30 मई को याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में थाना के सिपाही पंकज मौर्य, नीतेश गौड़ व लेखपाल विजय शंकर इनके घर पर पहुंचे और याचिका वापस करने व धमकाते हुए नाती रजनीश सरोज को हिरासत में लेकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दो हजार रुपये रिश्वत मांगते हुए छोड़ दिया। इस मामले को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में रखा गया। आरोप है कि याचिका कर्ता गौरीशंकर सरोज के अधिवक्ता के घर पर मुंगराबादशाहपुर के प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह व एसआई इंद्रदेव सिंह ने संपर्क किया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने उनके घर पहुंचकर उनके परिजनों को धमकाया।
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