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मारपीट के मामले में पिता समेत दो पुत्रों को सजा

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जौनपुर। पंवारा थाना क्षेत्र के रामपुर सवाई में मारपीट के मामले में आरोपी पिता, उसके दो पुत्रों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
प्यारी देवी पत्नी सूर्यमणि के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने विवेचना का आदेश दिया था। मामले के अनुसार 12 सितंबर 2011 को गांव के राजधानी यादव उनके पुत्र राम, राकेश, मुन्ना, राजेश ने लाठी डंडे से वादिनी को मारापीटा था । पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एपीओ अंकित कुमार सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया व बहस की। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विजय बहादुर यादव को धमकी देने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ता ने संघ के पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया की अधिवक्ता की भूमिधरी जमीन में चक मार्ग में न होने के बावजूद पड़ोसी उसकी आराजी से चक मार्ग बनाना चाहते हैं। विरोध करने पर थानाध्यक्ष सिंगरामऊ व विपक्षी मिलकर काफी तोड़फोड़ कर नुकसान किए । विपक्षी हिस्ट्रीशीटर है। लाइसेंसी बंदूक लेकर उन्हें गोली मारने व हत्या की धमकी देता है।
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