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गन्ना आपूर्ति के लिए किसानों को देना होगा घोषणा पत्र

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जौनपुर। जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने बताया कि गन्ना सर्वेक्षण नीति 2018-19 के अनुसार गन्ना आपूर्ति हेतु सट्टा संचालन व पर्ची निर्गमन किए जाने के लिए किसान द्वारा अपने भूजोत एवं गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। किंतु कुछ चीनी मिल क्षेत्रों के कतिपय किसानों द्वारा अभी तक अपना घोषणा-पत्र गन्ना समिति व परिषद कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। ऐसे किसानों को घोषणा पत्र जमा करने के लिए 30 अक्तूबर तक का समय दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि नियमानुसार ऐसे किसानों का सट्टा आगामी पेराई सत्र 2018-19 में संचालित नहीं हो सकेगा और उन्हें किसी भी चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसलिए उन्हें घोषणा-पत्र संबंधित गन्ना समिति व परिषद कार्यालय में 30 अक्तूबर तक जमा करने का अवसर दिया गया है। इसके पश्चात उसे गन्ना आपूर्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यदि किसी किसान द्वारा अपने घोषणा-पत्र में गन्ना क्षेत्रफल व भूजोत के संबंध में गलत आंकड़े दिए जाते हैं और सत्यापन में गलत पाए गए तो ऐसे गन्ना किसानों का सट्टा बंद करने के साथ-साथ गन्ना मूल्य भुगतान रोकने की विधिक कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।
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