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कीम सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश

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जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित दवाखाने पर पश्चिम बंगाल से आई महिला मरीज से सामूहिक व अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामलें में आरोपी हकीम समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया है।
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कोलकाता,पश्चिम बंगाल निवासी महिला ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसका स्वास्थ्य खराब था। वह ट्रेन से अपने मायके फैजाबाद जा रही थी। रास्ते में एक महिला मिली। उसने बताया कि जौनपुर में पथरी के बहुत अच्छे हकीम है। उसने हकीम का कार्ड दिया जिस पर हकीम का नाम व दवाखाना का पूरा पता था। वह मायके गई। मायके से 25 मई को लाइनबाजार थाना क्षेत्र स्थित दवाखाने पर आई। हकीम आरिफ खान ने उसे एक सप्ताह की दवा दिया। दोबारा आने को कहा। 1 जून 2018 को दो बजे दिन वह दोबारा दिखाने आई। हकीम आरिफ ने कहा कि दूसरी मंजिल पर चलो वहीं इलाज होगा। उसे ऊपर ले आकर आरिफ ने इलियास व नूरुल को बुलाया। तीनों ने कमरा बंद कर उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने शराब पिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर जबरन उसके साथ बारी-बारी से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। होश में आने पर आरोपियों ने धमकी दिया कि कहीं बताओगी तो जान से मार कर खत्म कर देंगे। दोबारा यहां दिखाई मत देना। अनजान शहर होने के कारण व लोगों से पूछकर थाना लाइन बाजार में घटना की सूचना देने गई। कोई सुनवाई न होने पर पुलिस के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दी। वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व में उसने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था लेकिनआरोपी उसके घर आकर उसकी बच्ची पर पिस्टल सटाकर जानध्े मारने की धमकी दिए और कहा कि मुकदमा वापस ले लो। डर वश उसनेम मुकदमा वापस ले लिया था। अब दोबारा प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आदेशित किया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।
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