जौनपुर। फसली ऋण मोचन योजना के तहत जिले में 44 हजार 282 लाभार्थियों का फसली ऋण अभी माफ नहीं हो पाया है। इन लाभार्थियों को अब ऋण माफ कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित फसली ऋण मोचन हेल्प डेस्क में शिकायत करनी होगी। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा जांच करने पर पात्र पाए जाने पर ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू करेगा।
फसली ऋण योजना के तहत 31 मार्च 2016 से पहले फसली ऋण लेने वाले ऐसे किसानों का ऋण माफ करने का कार्य किया जा रहा है। जिले में कुल एक लाख 20 हजार 242 किसान ऐसे पाए गए जिन्होंने इस अवधि में कर्ज लिया था। उसमें 98,831 सामान्य ऋण और 21, 411 खाते एनपीए हो चुके खाताधारकों के कर्ज माफ किए गए। अब तक कुल 75 हजार 960 किसानों का ऋण माफ हो पाया है। अभी भी 44 हजार282 किसानों का ऋण माफ नहीं हो पाया है। ये ऐसे किसान है, जिनका पात्र होते हुए भी किसी त्रुटि के कारण उनका ऋण माफ नहीं हो पाया है। इसमें ऐसे भी किसान हैं, जिन्होंने कर्ज का नवीनीकरण करा लिया था। अब प्रशासन ने ऐसे किसानों से शिकायत करने को कहा है जिनका कर्ज पात्र होते हुए भी माफ नहीं हुआ। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में इसके लिए हेल्प डेस्क खोला गया है, जहां ऐसे किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इनसेट:
आधार, खतौनी व पासबुक की प्रति जमा करनी होगी
जौनपुर। जिला कृषि कार्यालय में खुले फसली ऋण हेल्प लाइन में फसली ऋण मोचन का लाभ नहीं पाने वाले किसानों को शिकायत दर्ज कराते समय बैंक पासबुक, खतौनी व अधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
कोट:
जिन किसानों का किसी न किसी कारण से फसली ऋण माफ नहीं हो सका है। ऐसे किसानों को शिकायत करने के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क खोला गया है। किसान को शिकायत पत्र के साथ बैंक पास बुक, आधार व खतौनी की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है। इन किसानों की जांच कर पात्र पाए जाने पर लाभांवित करने का कार्य किया जाएगा।-अमित कुमार चौबे, जिला कृषि अधिकारी