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सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी सगे भाइयों पर प्राथमिकी का आदेश

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जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय गरीब, बेसहारा विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने एवं विवेचना के परिणाम से अवगत कराने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष मीरगंज को दिया।
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मीरगंज निवासी पीड़ित महिला ने कोर्ट में अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 15 जून 2018 को शाम 7 बजे उसके घर के सामने दीपक पांडेय व नीरज पांडेय मोबाइल पर गाना चलाकर जोर-जोर से हंस रहे थे। जब उसने दूसरी जगह जाने को कहा तो दोनों तैश में आ गए और गालियां देते हुए कहे कि अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। आरोपी घर में घुसकर ढकेल दिए और उसे चाकू लगाकर कहे कि आवाज किया तो गला काट देंगे। दोनों भाइयों ने बारी-बारी से चाकू की नोक पर उसके साथ दुराचार किया। धमकी दिया कि अगर कहीं शिकायत करने गई तो दोबारा दुराचार करेंगे। बेबस पीड़ित महिला ने थाना व पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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