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न्यायालय ने पूर्व थानाध्यक्ष को जारी की नोटिस

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बदलापुर/घनश्यामपुर। थाना सिंगरामऊ परिसर में लगे दो हरे शीशम के पेड़ को कटवा कर घर भेजवा दिए जाने के आरोप में उच्च न्यायालय ने सीजेएम जौनपुर को पूर्व थानाध्यक्ष वीरेन्द सोनकर को नोटिस तामीला कराने के साथ ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने नोटिस तामीला की वापसी तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 17 अगस्त निर्धारित किया है। सिंगरामऊ निवासी प्रबंधक सभाजीत तिवारी का आरोप है कि 13 जनवरी वर्ष 2015 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सोनकर ने थाना परिसर में लगे दो बेशकीमती हरे शीशम के पेड़ को कटवा कर अपने घर भेजवा दिया था। इस प्रकरण की शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन के साथ प्रदेश के आला अफसरों से किया था। किन्तु संबंन्धित अफसरों ने थानाध्यक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं किया। उसके बाद प्रबन्धक तिवारी ने सीजेएम तथा सेशन जज की अदालत में वाद प्रस्तुत कर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। किन्तु इन अदालतों ने भी पीड़ित के वाद को खारिज कर दिया। थक हार कर पीड़ित ने उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने सीजेएम जौनपुर को आदेश दिया कि थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सोनकर को नोटिस का तामीला कराते हुए अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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