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दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के बालेमऊ निवासी 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के दो आरोपियों को जिला जज अजय त्यागी ने बुधवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के बालेमऊ निवासी राजेंद्र यादव ने अज्ञात के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 नवंबर 2011 को उनकी पौत्री का बाइक सवार युवक ने अपहरण कर ले गया। काफी खोजबीन के बाद बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन बच्ची के पिता के मोबाइल पर फोन आया। पहले 50 लाख रुपये फिर तीन लाख रुपये की मांग की गई और शाहगंज बुलाया गया। पुलिस ने 8 नवम्बर 2011 को आरोपी सुरेश निवासी गौराबादशाहपुर के कब्जे से हिंद सिनेमा के पास बच्ची को छुड़ाया। आरोपी जफराबाद निवासी संजय उस समय भागने में सफल रहा। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष डीजीसी राकेश कुमार यादव ने कुल पांच गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद सुरेश व संजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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