जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्टेट बनाम राजेश में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि मुकदमे के वादी थानाध्यक्ष बीएन तिवारी एवं विवेचक थानाध्यक्ष राजबल्लभ सिंह की नियुक्ति या सेवानिवृत्ति के संबंध में उनका स्थाई पता उपलब्ध करा कर उन्हें पेश करें। मामला 28 वर्ष से पुलिस कर्मियों की गवाही के लिए लंबित है। उनके न आने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए जाने पर जितनी सजा का प्रावधान है उससे कहीं ज्यादा समय मुकदमों के निस्तारण में लग रहा है।