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बाल विवाह हो तो दें सूचना होगी कार्रवाई

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जौनपुर। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होते हैं। कई गांवों में बाल विवाह की प्रथा है। दूसरे जिले से आकर लोग यहां शादियां करते हैं। जिला प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। जिला प्रोबेशन विभाग ने लोगों से ऐसे विवाह की सूचना देने की अपील की है।
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जिला प्रशासन ने जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कहा कि विवाह के समय वर की उम्र कम से कम 21 और वधू की 18 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी करना बाल विवाह है। ऐसा देखा जाता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कुछ लोग इस उम्र से पहले ही शादियां कर देते हैं। यह बाल विवाह है। ऐसे मामलों में बाल विवाह करने वालों को दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। अक्षय तृतीया 18 अप्रैल है। उन्होंने बताया कि हर किसी को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक फोन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग बाल विवाह की सूचना मोबाइल नंबर 7518024045 और महिला हेल्पलाइन के नंबर 181 के अलावा नजदीकी थाने पर भी दे सकते हैँ।
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