जौनपुर। श्रम विभाग में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मृत्यु दो साल के अंदर हुई है। उनके आश्रितों को लाभ देने के लिए मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके दायरे में आने वाले लाभार्थी अपना आवेदन श्रम विभाग में जमा कर सकते हैं।
सरकार द्वारा मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना का संचालन किया गया है। जिसमें ऐसे श्रमिकों के आश्रितों को लाभांवित करने का निर्देश दिया गया है। जिनकी मृत्यु दो वर्ष के अंदर हुई है। इसके लिए श्रम विभाग को ऐसे श्रमिकों का चयन कर लाभांवित करने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थियों को सूचना दी जा रही है। बता दें कि वर्तमान समय में विभाग में कुल 66225 श्रमिक पंजीकृत है।इस संबंध में उप श्रम आयुक्त बीएन दुबे ने बताया कि इस योजना के तहत पहले एक साल के अंदर मृत्यु होने वाले श्रमिकों को लाभांवित करने का कार्य किया जाता था। लेकिन अब दो वर्ष के अंदर मृत्यु होने वाले श्रमिकों को लाभांचित करने का निर्देश दिया गया है।